Ghazipur (गाजीपुर) जनपद में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में Bhanwarkol Block (भांवरकोल ब्लॉक) के Jasdevpur Village (जसदेवपुर गांव) में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में करीब पांच घंटे तक अभियान चलाया गया, जिसमें सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
पांच घंटे तक चला अतिक्रमण हटाने का अभियान:
प्रशासन की टीम ने कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर बने अवैध टीन शेड, चारदीवारी, कच्चे और पक्के मकानों को हटाया। अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई। अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया।
सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हटाए गए:
प्रशासन के अनुसार संबंधित सरकारी भूमि पर गांव के Munna Yadav (मुन्ना यादव) और Surendra Pandey (सुरेंद्र पांडे) द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की जानकारी थी। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन निर्माणों को हटा दिया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भी सरकारी और बंजर भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करने की सलाह दी।
ग्रामीणों को दी गई चेतावनी:
कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के लोगों को बताया कि सरकारी अथवा बंजर भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि भविष्य में किसी के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अभियान की दी जानकारी:
District Magistrate Anupam Shukla (जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला) ने बताया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग लगातार अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि IGRS (आईजीआरएस) से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान संचालित किया गया था, जिसे शासन द्वारा बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इस अवधि में भूमि संबंधी विवादों के समाधान और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य लगातार किया जा रहा है।
भूमि विवादों के निस्तारण पर रहेगा जोर:
District Magistrate Anupam Shukla (जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला) ने कहा कि भविष्य में भी भूमि पैमाइश, धारा 24 से जुड़े मामलों और अन्य भूमि विवादों के समाधान की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन मामलों का निस्तारण प्रशासनिक स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, जबकि जिन मामलों का समाधान केवल न्यायालय के माध्यम से संभव है, उनमें न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
आईजीआरएस मामलों पर भी दिया जवाब:
आईजीआरएस मामलों में विभागीय स्तर पर गलत रिपोर्ट लगाए जाने संबंधी सवाल पर District Magistrate Anupam Shukla (जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला) ने कहा कि कुछ शिकायतों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव होता है, जबकि कई मामलों का अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष न्यायालय के निर्णय के बाद ही संतुष्ट हो सकता है।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी