गाजीपुर (Ghazipur) में वृद्धा की हत्या के करीब मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गाजीपुर एडीजे तृतीय की अदालत ने एक महिला समेत तीनों दोषियों को हत्या का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। मामला नगसर थाना क्षेत्र के गगरन गांव का है, जहां 11 मार्च 2015 को पुरानी रंजिश के चलते जगरानी देवी की पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था।
पुरानी रंजिश में हत्या का मामला:
मामले के अनुसार, 11 मार्च 2015 को नगसर थाना क्षेत्र के गगरन गांव में जगरानी देवी की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद मृतका के परिजनों की ओर से गांव की ही आशा देवी और उसके बेटों लाल बिहारी तथा लाल बहादुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रकरण अदालत पहुंचा और इसकी सुनवाई शुरू हुई।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किया।
सुनवाई पूरी होने के बाद गाजीपुर एडीजे तृतीय की अदालत ने आशा देवी, लाल बिहारी और लाल बहादुर को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एक महिला समेत तीन दोषियों को उम्रकैद:
अदालत के फैसले के बाद हत्या के इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है। इनमें आशा देवी और उसके दोनों बेटे लाल बिहारी तथा लाल बहादुर शामिल हैं। मामला वर्ष 2015 का है और लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर अपना फैसला सुनाया।
वृद्धा जगरानी देवी की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत का फैसला सुनाए जाने के बाद अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए मामले और साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया।
नगसर थाना क्षेत्र के गगरन गांव का मामला:
यह पूरा मामला नगसर थाना क्षेत्र के गगरन गांव से जुड़ा है। 11 मार्च 2015 को हुई वृद्धा की हत्या के बाद उनके परिजनों ने गांव की ही आशा देवी और उसके बेटों लाल बिहारी व लाल बहादुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत में चली सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी