गाजीपुर (Ghazipur) में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पति, सास और ससुर को दोषी ठहराया है। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय (Dharmendra Kumar Pandey) की अदालत ने विवाहिता अनिता कुमारी की मौत के मामले में आरोपित पति, सास और ससुर को सजा सुनाई है। यह मामला मोहम्मदाबाद (Mohammadabad) थाना क्षेत्र के आदिलाबाद (Adilabad) गांव से जुड़ा हुआ है, जहां वर्ष 2020 में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।
अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर निर्णय सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा था।
अदालत ने सुनाई सजा:
जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय (Dharmendra Kumar Pandey) की अदालत ने आरोपी पति पवन कुमार (Pawan Kumar) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सास गीता देवी (Geeta Devi) और ससुर कुबेर राम (Kuber Ram) को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
छह वर्ष पुराने मामले में आया फैसला:
यह मामला मोहम्मदाबाद (Mohammadabad) थाना क्षेत्र के आदिलाबाद (Adilabad) गांव का है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और आठ गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया। लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब इस मामले में अदालत का निर्णय सामने आया है।
वर्ष 2017 में हुई थी शादी:
मामले के अनुसार मृतका अनिता कुमारी (Anita Kumari) का विवाह वर्ष 2017 में पवन कुमार (Pawan Kumar) के साथ हुआ था। शादी के बाद दंपति को एक पुत्र भी हुआ। शिकायत के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद से ही दहेज को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी।
परिजनों ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप:
मृतका के भाई बिक्की कुमार (Bikki Kumar) द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि पति पवन कुमार, ससुर कुबेर राम और सास गीता देवी शादी में मिले सामान को लेकर असंतोष जताते थे। आरोप के अनुसार बेहतर मोटरसाइकिल, टीवी और अन्य सामान की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
साल 2020 में हुई थी संदिग्ध मौत:
आरोपों के अनुसार 27 जून 2020 को पवन कुमार (Pawan Kumar) अपनी पत्नी अनिता कुमारी और उनके दो वर्षीय पुत्र को मायके से ससुराल लेकर आया था। उसी दिन सुबह करीब 11 बजे अनिता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मृतका के परिजनों ने पति, सास और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
साक्ष्यों के आधार पर आया निर्णय:
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने आरोपितों को दोषी मानते हुए निर्धारित सजा सुनाई। फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।
Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।
#Ghazipur #DowryDeathCase #Mohammadabad #Adilabad #CourtVerdict #DharmendraKumarPandey #UPNews
गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी

