Deoria (देवरिया) में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक प्रकरण में स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की कमी मिलने पर DM Madhusudan Hulgi (जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी) ने सख्त रुख अपनाया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया स्टांप शुल्क में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने Sub-Registrar (सब-रजिस्ट्रार) से आख्या प्रस्तुत करने के साथ स्टांप चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए।

सोंदा गांव में किया गया स्थलीय निरीक्षण:
13 जुलाई को DM Madhusudan Hulgi (जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी) ने Sonda (सोंदा) गांव में भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े एक प्रकरण का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति का मिलान किया गया। जांच में स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में कमी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
भूमि बैनामे की जांच में सामने आई जानकारी:
प्राप्त जानकारी के अनुसार Sonda (सोंदा) गांव निवासी Champa Devi (चंपा देवी) ने Sunil Kumar (सुनील कुमार) तथा Ranjan Kumar Sharma (रंजन कुमार शर्मा) के पक्ष में भूमि का बैनामा किया था। उस समय भूमि का मूल्यांकन 1 करोड़ 11 लाख 62 हजार रुपये निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर 7 लाख 81 हजार 500 रुपये का स्टांप शुल्क लगाया गया था।
जांच में मूल्यांकन में मिली कमी:
स्थलीय जांच के दौरान पाया गया कि भूमि की चौहद्दी में बदलाव करते हुए इंटरलॉकिंग सड़क को चकरोड के रूप में दर्शाया गया था। जबकि मौके पर इंटरलॉकिंग सड़क मौजूद होने के कारण भूमि का वास्तविक मूल्य बढ़कर 1 करोड़ 38 लाख 8 हजार रुपये पाया गया। प्रारंभिक जांच में लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये के स्टांप शुल्क तथा 26 हजार 800 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी पाई गई।
स्टांप चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश:
प्रथम दृष्टया गड़बड़ी मिलने के बाद DM Madhusudan Hulgi (जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी) ने Sub-Registrar (सब-रजिस्ट्रार) को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने और स्टांप चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि क्रय-विक्रय के मामलों में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही स्टांप शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि किसी भी जांच में इस प्रकार की कमी या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अधिकारी रहे मौजूद:
निरीक्षण के समय Sub-Registrar Sadar (सब-रजिस्ट्रार सदर) Ajay Kumar Singh (अजय कुमार सिंह) आवश्यक अभिलेखों के साथ मौके पर उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण किया गया और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित बिंदुओं की जांच की गई।
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रिपोर्टर: गुड़िया मद्धेशिया