उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया (Ballia) जिले में न्यायपालिका और प्रशासन के बीच टकराव का मामला सामने आया है, जहां विशुनीपुर क्षेत्र की एक बेशकीमती भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। खसरा संख्या 33 की इस जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां जारी रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जारी गतिविधियां:
पीड़ित परिवार का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण या बदलाव पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) पर आरोप है कि उन्होंने आदेश की अनदेखी करते हुए रात के समय भूमि पर मिट्टी डलवाने का कार्य करवाया। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।
65 साल पुरानी डिक्री से जुड़ा विवाद:
इस मामले की जड़ में करीब 65 वर्ष पुरानी कानूनी डिक्री बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि 27 फरवरी 2026 तक खतौनी में उनका नाम दर्ज था, लेकिन अचानक इसे हटा दिया गया। इसके बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे परिवार को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होना पड़ा।
प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल:
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रशासनिक बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। वहीं, अब जब अदालत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है, तब भी कथित तौर पर निर्माण कार्य जारी रहना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। यह मामला न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर गंभीर बहस का विषय बन गया है।
अधिशासी अधिकारी ने नहीं दिया जवाब:
मामले को लेकर जब मीडिया ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है और लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
स्थानीय लोगों में बढ़ा आक्रोश:
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी ही न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
#tag: BalliaNews, HighCourtOrder, LandDispute, UPNews
Disclaimer
यह खबर स्थानीय संवाददाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com।
रिपोर्टर: अमित कुमार

