अमेठी के तिलोई क्षेत्र के ग्राम सभा मेहमानपुर निवासी तुलसीराम पुत्र श्रीराम ने भूमि की पैमाइश को लेकर उपजिलाधिकारी तिलोई से न्याय की गुहार लगाई है। तुलसीराम का आरोप है कि उन्होंने दो बिस्वा भूमि का बैनामा कराया था, लेकिन विपक्षी पक्ष की ओर से चार बिस्वा से अधिक भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप है। उनका कहना है कि उनकी भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
पैमाइश की प्रक्रिया पर उठाए सवाल:
तुलसीराम के अनुसार विवादित भूमि की पैमाइश सही तरीके से नहीं हो रही है। उन्होंने लेखपाल की ओर से की जा रही पैमाइश की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए निष्पक्ष तरीके से पैमाइश कराया जाना जरूरी है, जिससे विवादित भूमि की स्थिति सामने आ सके।
बाग के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की आशंका:
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष जेसीबी के माध्यम से बाग में लगे पेड़ों को गिराने का प्रयास कर सकता है। तुलसीराम ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो विवादित भूमि और बाग से जुड़ी स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
दो मामले न्यायालय और एसडीएम के समक्ष लंबित:
तुलसीराम के मुताबिक भूमि विवाद से संबंधित एक मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा दूसरा मामला उपजिलाधिकारी तिलोई के समक्ष लंबित बताया गया है। उनका कहना है कि दोनों मामलों के लंबित रहने के बावजूद भूमि को लेकर विवाद बना हुआ है।
एसडीएम से निष्पक्ष पैमाइश की मांग:
पीड़ित ने उपजिलाधिकारी तिलोई को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने विवादित भूमि की सही तरीके से पैमाइश कराने और मामले का उचित निस्तारण किए जाने की मांग रखी है। तुलसीराम का कहना है कि पैमाइश निष्पक्ष तरीके से होने पर भूमि से संबंधित वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विवाद निस्तारण तक कार्रवाई रोकने की मांग:
तुलसीराम ने मांग की है कि जब तक भूमि विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक मौके पर किसी प्रकार का निर्माण या कब्जा न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाग में लगे पेड़ों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग की है। उनका कहना है कि विवाद के समाधान तक मौके की स्थिति बनाए रखना जरूरी है।
इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और विपक्षी पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।
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रिपोर्टर: वीरेंद्र सिंह






