हम हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे-अफजाल

गाजीपुर | पिछले दिनों गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाया. जिसको लेकर हर तरफ तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इस बीच रविवार को बसपा सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया. दरअसल रविवार को जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गाजीपुर के राइफल क्लब में दिशा की मीटिंग जिसकी अध्यक्षता सांसद अफजाल अंसारी कर रहे थे. मीटिंग ख़त्म हुई तो वह मौजूद विधायकों से मीडिया द्वारा विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछे गए तो वहीँ अफजाल अंसारी से मुख़्तार अंसारी को लेकर.

खैर आजकल टीआरपी भी इन्ही ख़बरों से आती है, जनता को भी मसाला पसंद है. कुछ लोग कहते हैं विकास का क्या है वो तो होता ही रहेगा. खैर हम अगले कार्यक्रम में हम विकास कार्यों और विधायकों के जवाब को भी विश्लेषित करेंगें. अभी बात अफजाल अंसारी के बयान की कर लेते हैं. सवाल ये हैं की अंसारी परिवार पर हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाई से अफजाल अंसारी के चेहरे पर सिकन थी या वो जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर थे. खैर कानूनी कार्रवाइयों के बिच सांसद अफजाल अंसारी लगातार सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और दिशा की मीटिंग विकास कार्यों को लेकर सवाल भी कर रहे हैं.

सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में हुई सजा पर बयान दिया है।उन्होंने कहाकि अगर हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नही हैं,तो हम हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे।मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अफजाल अंसारी ने कहाकि वर्ष 2002-03 में टाडा कोर्ट ने मुख्तार को 10 वर्ष की सजा दी थी।लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को बरी किया।अफजाल ने कहाकि मुख्तार अंसारी पिछले करीब 18 वर्ष से जेल में है।गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है।ऐसे में मुख्तार आजीवन कारावास की सजा के बराबर तो करीब जेल में रह चुके हैं।उन्होंने कहाकि ग़ाज़ीपुर में गैंगस्टर मामले में पुलिस ने डीएम से अप्रूवल लिए बगैर केस दर्ज किया,और चार्जशीट लगाई।टाडा मामले में भी कमिश्नर से अप्रूवल लिए बगैर केस दर्ज हुआ था।अफजाल ने कहाकि मुख्तार के मामले में आये फैसले पर मैं कुछ टिप्पणी नही करूंगा।लेकिन मुख्तार के मामले में फैसले को हाइलाइट करने के कुछ राजनैतिक कारण भी हैं।उन्होंने कहाकि मुख्तार को धमकी देने के 506 के मामले में 7 साल की सजा मिली है,जो देश मे नजीर है।

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