जिलाधिकारी का निर्देश- 1952 के अनुसार आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाकर तत्काल उन्हे मूलस्वरूप में लाये

गाजीपुर |मंगलवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0), समस्त उपजिलाधिकारी व समस्त क्षेत्राधिकारी, गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर बताया है कि “फसली वर्ष 1359 (सन् 1952) की प्रास्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह, आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाकर तत्काल उन्हे मूलस्वरूप में लाये जाने के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 30.06.2020 तक राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये  है।”

उन्होने निर्देश दिया है  कि फसली वर्ष 1359 सन् 1952 की प्रास्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे की जांच कर उसे खाली कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड कराकर कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 29.06.2020 तक अनिवार्य रूप प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

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