गाजीपुर : जिलाधिकारी ने जनपद के कई गावों को घोषित किया हॉटस्पॉट

गाजीपुर |शुक्रवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने (कोविड-19) कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित ग्राम/वार्डाे में दिनांक 18.06.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण इन
ग्रामो के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया है।

उन्होने बताया कि ग्राम नसीरूद्दीनपुर थाना कासिमाबाद, विकास खण्ड कासिमाबाद, ग्राम दाउदपुर, खेताबपुर, कासिमाबाद, ग्राम डिहवॉ बासुदेवपुर, थाना नोनहरा, ग्राम महुआरी थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बहलोलपुर थाना दुल्लहपुर विकास खण्ड मरदह, ग्राम मुहम्मदपुर मांटा थाना बरेसर विकास खण्ड कासिमाबाद, ग्राम बैजलपुर थाना मुहम्मदाबाद, ग्राम भरौली आला थाना करीमुद्दीनपुर वि0ख0 बाराचवर, ग्राम शेरपुर खुर्द थाना भांवरकोल, ग्राम बुढीपुर, थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम खानपुर थाना खानपुर
वि0ख0सैदपुर एंव वार्ड नं0-13 गंगानगर नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया गया है।

वहीँ दिनांक 17.06.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण कई गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होने बताया कि ग्राम रामपुर बंतरा थाना नन्दगंज विकास खण्ड देवकली, ग्राम महडौर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम दहेन्दु थाना बरेसर तहसील कासिमाबाद, ग्राम देवली सलामतपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम हसनपुर गंगौली थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम जमालपुर थाना मुहम्मदाबाद, एंव ग्राम असांव थाना नगसर हाल्ट तहसील जमानियां
गाजीपुर सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया है।

उन्होने उक्त ग्रामो/वार्ड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाईजरी एवं निर्देशों को शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य
गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित ग्राम के नागरिकों का आना-जाना है, को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया है।

इस क्षेत्र में कोई भी दूकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जाय। उक्त क्षेत्र में जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओ, दवाओं तथा साफ-सफाई एंव सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति, स्वच्छताकर्मी एंव सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

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