डीएम का सख्त आदेश- केवल घर मे कर सकते हैं, छोटी मूर्ति स्थापित. सड़कों पर दुर्गा पूजा की अनुमति नही

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी त्योहारो के देखते हुए तथा कोविड-19 के मद्देनजर नई गाइड लाईन जारी की गयी है। जिसमें रामलीला, मेला, दुर्गा पूजा, मूर्ती विसर्जन, जुलूस से सम्बन्धित सभी दिशा निर्देश विस्तार से दिये गये है। शासन द्वारा जारी नई गाईडलाइन का शत-प्रतिशत पालन कराने के उद्देश्य से आज वृहस्पतिवार को जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में एक महत्तपूर्ण बैठक राईफल क्लव सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानो, चौराहो, सड़को के किनारे पर मूर्तियो की स्थापना न किया जाये। इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने घरो पर मूर्ती स्थापित कर पूजा अर्चना कर सकता है लेकिन मूर्तियो का आकार  छोटा रहे तथा मूर्ती विसर्जन के समय केवल 05 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जायेगी। उन्होने कहा आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग, की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी साथ ही हैंड सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित रहेे। आयोजन स्थल पर प्रवेश व निकास के अलग-अलग द्वार रखने का निर्देश देते हुए इन स्थलो पर  केवल उन्ही व्यक्तियो को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमे कोरोना के लक्षण नही होगे साथ ही उनके पास फेस मास्क सैनिटाईजर मौजूद रहे और वे सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। उन्होने कहा कि कार्यक्रम में 65 साल से ज्यादा के व्यक्ति एवं 10 साल के उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाये शामिल नही होगी। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, दुर्गा पूजा समिति एवं रामलीला कमेटी  के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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