लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों के लिए मुंबई से एक बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म को लेकर सोमवार को एक अहम फैसला आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म “अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी” की रिलीज को मंजूरी देते हुए कहा कि इसे बिना किसी कट के रिलीज किया जा सकता है। अदालत ने फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया कि वह फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करे।
जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद फिल्म देखी और इसमें ऐसा कोई भी अंश नहीं पाया जिसे आपत्तिजनक माना जाए। इस फैसले से फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है।
यह फिल्म किताब “आई एम अ विक्टिम चीफ मिनिस्टर” से प्रेरित बताई जा रही है। हालांकि, पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया था और यूपी सीएम कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा न करने की बात कही थी। साथ ही, बोर्ड ने फिल्म में कुछ कट और संपादन की सिफारिश की थी।
निर्माताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक काल्पनिक कृति है, हालांकि यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया।
बताया जा रहा है कि फिल्म में योगी आदित्यनाथ के जीवन और राजनीतिक करियर को दर्शाने के साथ-साथ उनके सीएम बनने तक की यात्रा को भी दिखाया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह फिल्म बिना किसी रुकावट के दर्शकों तक पहुंचेगी।
सीएम योगी पर आधारित फिल्म को हाईकोर्ट से हरी झंडी, बिना कट के होगी रिलीज

