भारत के इस राज्य में एक साल के लिए गुटखा-पान मसाला पर लगा बैन, बिक्री और प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा
उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और इस तरह के अन्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।
निर्माण से बिक्री तक पर रहेगी रोक:
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा इस तरह के अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके दायरे में इन उत्पादों का निर्माण करने से लेकर उनका भंडारण, वितरण और बिक्री करना शामिल है। आदेश के लागू रहने तक संबंधित उत्पादों को लेकर इन गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध एक साल की अवधि के लिए लगाया गया है।
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला:
इस निर्णय के पीछे जनस्वास्थ्य से जुड़ा पहलू प्रमुख है। सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है। प्रतिबंध का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री पर नियंत्रण करना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेश:
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
एक साल तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध:
आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक लागू रहेगा। इस दौरान तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा संबंधित अन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश में प्रतिबंध की अवधि और उसके दायरे को स्पष्ट किया गया है।
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