केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि SIM Binding Rules लागू करने की 28 फरवरी 2026 की डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा। नए नियमों के तहत, यदि मोबाइल में रजिस्टर्ड SIM कार्ड नहीं होगा, तो WhatsApp [WhatsApp], Signal [Signal], Telegram [Telegram], ShareChat [ShareChat], Snapchat [Snapchat], Aratai [Aratai], JioChat [JioChat] और Josh [Josh] जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपके फोन में काम नहीं करेंगे। सरकार का उद्देश्य साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है।
SIM Binding क्या है:
SIM Binding एक सुरक्षा तंत्र है, जो आपके मैसेजिंग ऐप को आपके फिजिकल SIM कार्ड से लिंक कर देता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि कोई भी हैकर या धोखेबाज आपके नंबर को किसी दूसरे डिवाइस से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपका WhatsApp अकाउंट किसी अन्य फोन में लॉग इन किया है, तो 6 घंटे के अंदर वह अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा।
नियम कब लागू होंगे:
सरकार ने साफ किया है कि SIM बाइंडिंग नियम 1 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे। इसका मतलब यह है कि सभी यूजर्स के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उनका मैसेजिंग ऐप उसी फोन में रजिस्टर्ड SIM के साथ जुड़े। यदि SIM निकाल दी जाती है या किसी अन्य डिवाइस में डाल दी जाती है, तो ऐप काम करना बंद कर देगा।
सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से क्यों मना किया:
केंद्रीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया [Jyotiraditya Scindia] ने कहा कि नियमों का पालन करने की डेडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कदम नेशनल सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सुरक्षा मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी।
यूजर्स को क्या करना होगा:
यूजर्स को यह पक्का करना होगा कि उनका मैसेजिंग ऐप उसी फोन में रजिस्टर्ड SIM के साथ जुड़ा हुआ हो। यदि SIM कार्ड निकाल दिया जाता है, तो संबंधित ऐप काम करना बंद कर सकता है। यह सभी प्रमुख मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर समान रूप से लागू होगा।
कंपनियों के लिए नियम पालन:
केंद्र सरकार ने कंपनियों को 120 दिनों के भीतर SIM बाइंडिंग नियमों पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यदि कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स [Telecom Cyber Security Rules], टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 [Telecommunication Act 2023] और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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