लखनऊ। प्रदेश में 10 हजार से 25 हजार मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक स्टांप पेपर 31 मार्च के बाद से विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए इस मूल्य वर्ग के स्टांप पेपर मात्र 31 मार्च 2025 तक उपयोग किए जा सकेंगे अथवा वापस किए जा सकते हैं।
खबर के अनुसार इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। सभी आयुक्त स्टांप, महानिरीक्षक निबंधन, मंडल आयुक्त और डीएम को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। सरकार के निर्णय से ई स्टांप की बिक्री बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी।

