गाजीपुर: कासिमाबाद पुलिस ने दो अभियुक्तों को कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को कथित तौर पर अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 24 अगस्त 2026 को ग्राम नसरतपुर के पास की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आजाद राजभर उर्फ गूड्डू और रोहित राय उर्फ आदित्य राय के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को एक मोटरसाइकिल से आते समय संदिग्ध मानकर रोककर तलाशी ली थी।

संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान मिली सफलता:

कासिमाबाद पुलिस के अनुसार, अपराध और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक Rajesh Kumar Tripathi (राजेश कुमार त्रिपाठी) और चौकी प्रभारी Bahadurganj (बहादुरगंज) उपनिरीक्षक Pushpesh Chandra Dubey (पुष्पेश चन्द्र दुबे) अपनी टीम के साथ नसरतपुर और नसरुद्दीनपुर, थाना बरेसर की सीमा के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रहे थे।

इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने दोनों को रोककर उनकी तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान आजाद राजभर उर्फ गूड्डू के पास से एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। वहीं, रोहित राय उर्फ आदित्य राय के पास से भी एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस .315 बोर मिलने की बात पुलिस ने कही है।

पहले से दर्ज मुकदमे में भी वांछित बताए गए:

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपी कासिमाबाद थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 326/2026 में भी वांछित थे। इस मुकदमे में बीएनएस की विभिन्न धाराएं दर्ज हैं। पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस की कथित बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा संख्या 332/2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत भी कार्रवाई की है।

पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण बताते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया। मामले में आरोपों पर अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

आजाद राजभर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज:

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आजाद राजभर उर्फ गूड्डू पुत्र राजकुमार राजभर, निवासी ग्राम दुविया, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 22 वर्ष है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ करीमुद्दीनपुर, कासिमाबाद और रसड़ा थानों में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

उसके खिलाफ वर्ष 2020 में धारा 323, 452, 504 भादवि, वर्ष 2021 में धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि तथा वर्ष 2022 में धारा 323, 504, 506 भादवि के मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2022 में चोरी और बरामदगी से संबंधित धाराओं में भी मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 और 2024 में भी उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हुए। वर्ष 2025 और 2026 के दौरान भी करीमुद्दीनपुर और कासिमाबाद थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। रसड़ा थाने में भी उसके खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज बताया गया है।

रोहित राय पर भी दर्ज हैं कई मामले:

दूसरे गिरफ्तार आरोपी रोहित राय उर्फ आदित्य राय पुत्र लवकुश राय, निवासी ग्राम असावर, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 26 वर्ष है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ बरेसर, करीमुद्दीनपुर, नंदगंज, कासिमाबाद और रसड़ा थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2023 में बरेसर थाने में धारा 308, 323, 325 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज होने की जानकारी है। वर्ष 2024 में भी बरेसर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज बताया गया है। इसके अलावा करीमुद्दीनपुर और नंदगंज थानों में भी उसके खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

पुलिस के मुताबिक, कासिमाबाद थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 326/2026 और मुकदमा संख्या 332/2026 में भी उसका नाम दर्ज है। इसके अलावा रसड़ा थाने में वर्ष 2025 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने उपलब्ध कराई है।

पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी:

इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद Rajesh Kumar Tripathi (राजेश कुमार त्रिपाठी) पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। उनके साथ चौकी प्रभारी बहादुरगंज उपनिरीक्षक Pushpesh Chandra Dubey (पुष्पेश चन्द्र दुबे) और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को 24 अगस्त 2026 को ग्राम नसरतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। कथित बरामदगी और पहले से दर्ज मुकदमों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है।

डिस्क्लेमर:

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रिपोर्ट : सऊद अंसारी
ब्यूरो: हसीन अंसारी

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