अब 4 मई को होगी “गाजीपुर आजान” मामले की सुनवाई

संवादाता : हसीन अंसारी

गाजीपुर | कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र देश में लॉक डाउन है और इस लॉक डाउन में घर से अनाव्यश्यक निकलना गैर क़ानूनी है. इसी नियम को उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मस्जिदों पर भी लागू कर दिया.

चूँकि मस्जिदों में नमाज़ पढने पर सोशल डिस्टेंस का उलंघन होता, इसीलिए नमाज़ को घर पर ही पढने कि सलाह दी गई. लेकिन आजान मस्जिद में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और मुस्लिम समुदाय का मानना है कि इसमें लॉक डाउन का उलंघन नहीं होगा.

चूँकि गाजीपुर के अतिरिक्त ज्यादातर शहरों में आजान की अनुमति है, लेकिन गाजीपुर में प्रतिबंधित है. इसका कोई लिखित आदेश तो नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि आजान नहीं होगा. जबकि 24 अप्रैल को सुबह आजान की अनुमति दी गई, लेकिन शाम तक इसे प्रतिबंधित कर दिया गया. रमजान का महिना है और मुस्लिम समुदाय को रोजा रखने और खोलने के समय का आकलन करने में परेशानी हो रही है.

गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई और लॉक डाउन का पालन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करवाई. अब मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 4 मई 2020 को सुबह 11:30 बजे होगी.

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