गाजीपुर: 36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में बृजेश सिंह की सीजेएम कोर्ट में पेशी
गाजीपुर (Ghazipur) में 36 साल पुराने चर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब बृजेश सिंह (Brijesh Singh) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate Court, CJM Court) में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद वह कुछ ही देर में वहां से रवाना हो गए। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है और लगातार चर्चा में बना हुआ है।
1990 की घटना से जुड़ा मामला:
यह पूरा मामला 3 दिसंबर 1990 का है, जब सैदपुर (Saidpur) थाना क्षेत्र में नहर निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी दौरान ठेकेदार सरफराज अंसारी (Sarfaraz Ansari) मौके पर मौजूद थे और कार्य की निगरानी कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान नीली मारुति कार से कुछ लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे, जिनमें बृजेश सिंह (Brijesh Singh), त्रिभुवन सिंह (Tribhuvan Singh) और विजयशंकर सिंह (Vijay Shankar Singh) सहित अन्य लोग शामिल बताए जाते हैं।
फायरिंग और दहशत फैलाने के आरोप:
आरोपों के अनुसार मौके पर पहुंचे लोगों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर खड़े एक ट्रक के टायर में गोली मारकर उसे पंक्चर कर दिया गया, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद ठेकेदार और कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहे।
लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया:
इस मामले में कुल तीन मुख्य आरोपी बताए जाते हैं। त्रिभुवन सिंह (Tribhuvan Singh) और विजयनारायण सिंह (Vijaynarayan Singh) से जुड़ी फाइल हाई कोर्ट (High Court) में विचाराधीन है, जबकि बृजेश सिंह (Brijesh Singh) के मामले की सुनवाई गाजीपुर (Ghazipur) सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में अलग से चल रही है। यह मामला पिछले कई दशकों से न्यायिक प्रक्रिया में विभिन्न चरणों से गुजर रहा है।
अदालत में पेशी के बाद वापसी:
मंगलवार को हुई पेशी के दौरान बृजेश सिंह (Brijesh Singh) अदालत में उपस्थित हुए और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह कुछ ही समय में वहां से रवाना हो गए। अदालत परिसर में यह पेशी चर्चा का विषय बनी रही और मामले से जुड़े पुराने घटनाक्रम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए।
36 साल पुराना मामला फिर चर्चा में:
देवकली पंप कैनाल (Devkali Pump Canal) लूटकांड का यह मामला 36 वर्षों बाद भी न्यायिक प्रक्रिया में बना हुआ है। इस केस को लेकर समय-समय पर सुनवाई होती रही है, जिससे यह एक बार फिर से सार्वजनिक और कानूनी चर्चा में आ गया है। गाजीपुर (Ghazipur) क्षेत्र में इस मामले को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा बनी हुई है।
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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी