गाजियाबाद में अब नहीं चला सकेंगे ये गाड़ियां, जान लें नया नियम

दिल्ली (Delhi) से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में संचालित सभी 123 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रतिबंधित वाहनों की पहचान करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।

30 सितंबर तक कैमरे लगाना अनिवार्य:

जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इस समयसीमा के भीतर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कैमरे स्थापित करने होंगे। बताया गया है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) निर्धारित समय से पहले ही इस प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी में जुटी है और जुलाई माह के भीतर कैमरे लगाने के लिए उपयुक्त एवं किफायती वेंडरों की तलाश कर रही है।

प्रतिबंधित वाहनों की होगी पहचान:

यह व्यवस्था मुख्य रूप से एनसीआर (NCR) क्षेत्र में प्रतिबंधित किए गए बीएस-4 मानकों से नीचे के कमर्शियल वाहनों की पहचान करने के लिए लागू की जा रही है। जैसे ही कोई वाहन पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा, वहां लगा एएनपीआर कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्वतः स्कैन कर लेगा। इसके बाद वाहन से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों तक तत्काल पहुंच जाएगी।

परिवहन विभाग को मिलेगा सीधा डाटा:

कैमरों द्वारा नंबर प्लेट स्कैन होते ही वाहन का पूरा डाटा सीधे परिवहन विभाग (Transport Department) के सिस्टम तक ट्रांसफर हो जाएगा। इससे उन वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी जो निर्धारित नियमों के विपरीत संचालन कर रहे हैं। नई तकनीक के जरिए निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई:

एएनपीआर कैमरों के माध्यम से प्रतिबंधित वाहनों की पहचान होने के बाद केवल उनकी जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी। सिस्टम में डाटा पहुंचने के बाद ऐसे वाहनों के खिलाफ ई-चालान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित विभाग और प्रवर्तन एजेंसियां नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई भी कर सकेंगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कदम:

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू होने से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों की पहचान आसान होगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

जिले के सभी पेट्रोल पंप होंगे निगरानी के दायरे में:

गाजियाबाद जिले के सभी 123 पेट्रोल पंप इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। कैमरे स्थापित होने के बाद प्रत्येक पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः रिकॉर्ड होगी। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।

Disclaimer:

यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com

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