रिपोर्टर: हसीन अंसारी
गाजीपुर (Gazipur) के शादियाबाद (Shahdiyabad) थाना क्षेत्र के हँसराजपुर (Hansrajpur) गांव में जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दो लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम (ADJ First) की अदालत ने मामले के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारोपियों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। यह मामला वर्ष 2008 का है और तब से कोर्ट में विचाराधीन था।
मामले का विवरण:
मामले के अनुसार, विंध्याचल सिंह, उसकी पत्नी शीला देवी, पुत्र बृजेश और पुत्री वंदना ने अपने पट्टीदारों श्रीराम सिंह और लक्ष्मण अवतार के साथ विवाद के दौरान मारपीट की थी। गंभीर चोटों के कारण दोनों पीड़ितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की।
कोर्ट की सुनवाई और निर्णय:
एडीजे प्रथम की अदालत में लंबी सुनवाई और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि जमीन बंटवारे का विवाद किसी को भी दूसरे के जीवन के नुकसान का कारण नहीं बन सकता। इस गंभीर अपराध को देखते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई।
आरोपियों की पहचान:
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपी हैं:
- विंध्याचल सिंह
- शीला देवी
- बृजेश
- वंदना
सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया गया।
स्थानीय प्रतिक्रिया:
हँसराजपुर गांव के लोग और पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा थी और अदालत ने सही समय पर फैसला सुनाकर न्याय सुनिश्चित किया।
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