Video:गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गहमर तिहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों पर NSA

गाजीपुर (Ghazipur) पुलिस ने गहमर (Gahmar) थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 के चर्चित तिहरे हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, पहले 15 जून 2026 को आरोपी लखन उर्फ विकास सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act-NSA) लगाया गया था। इसके बाद 29 जून 2026 को अरविंद उर्फ भदाकू सिंह और अमन सिंह के खिलाफ भी NSA की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

तिहरे हत्याकांड से दहल गया था गहमर क्षेत्र:

पुलिस के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को गहमर (Gahmar) थाना क्षेत्र के पट्टी खेलू राय स्थित तालाब के पास विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू करते हुए सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चला अभियान:

घटना के बाद पुलिस ने अलग-अलग समय पर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। मुख्य आरोपी ओम सिंह को 27 दिसंबर 2025 को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं, अरविंद सिंह उर्फ भदाकू और अमन सिंह को 1 जनवरी 2026 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य आरोपियों को भी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जबकि दो आरोपियों ने बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

घटना के बाद बिगड़े थे हालात:

पुलिस का कहना है कि इस जघन्य वारदात के बाद गहमर (Gahmar) क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया था। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और कॉलेजों पर भी इसका असर देखने को मिला। स्थानीय लोगों में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी (PAC) की तैनाती की गई तथा लगातार फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया।

तीन आरोपियों पर NSA की कार्रवाई:

पुलिस के अनुसार, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति पर पड़े प्रभाव को देखते हुए पहले 15 जून 2026 को लखन उर्फ विकास सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act-NSA) के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद 29 जून 2026 को अरविंद उर्फ भदाकू सिंह और अमन सिंह के विरुद्ध भी NSA की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई उपलब्ध अभिलेखों और विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी

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