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मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है. अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हो गया है. सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी. सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी. आने-जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी.
दरअसल, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों के ‘देख लेंगे’. यह बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था. इसके बाद सब-इंसपेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल किया था. अब्बास अंसारी पर जो केस दर्ज किया गया, उसमें आपराधिक धमकी देने, चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थीं. अब सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है.

