अभिजीत दिपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, नोटिस थमाकर कहा- तिरंगा मार्च मत निकालिए
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) झंडेवालान स्थित उस बंगले पर पहुंची, जहां पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन नहीं करने के संबंध में नोटिस दिया है। इस दौरान अभिजीत दीपके और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। दीपके ने पुलिस से कहा कि यह कोई रैली या विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वे केवल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जाकर तिरंगा फहराना चाहते हैं। वहीं, इस मामले में उन्हें हिरासत में लिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। रैली से पहले पुलिस ने दिया नोटिस:
कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार शाम पांच बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस की टीम झंडेवालान स्थित बंगले पर पहुंची, जहां अभिजीत दीपके मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नोटिस दिया और प्रदर्शन नहीं करने की हिदायत दी। इस दौरान दीपके ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या रैली निकालना नहीं है। वे केवल सेंट्रल पार्क तक जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग:
कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार शाम पांच बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने की बात कही है। इसके साथ ही पार्टी आशुतोष रांका और सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के विरोध में भी प्रदर्शन करना चाहती है। अभिजीत दीपके ने गुरुवार रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई थी। अब रैली से पहले पुलिस के नोटिस के बाद कार्यक्रम को लेकर स्थिति चर्चा में है। हालांकि, पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, निर्धारित नियमों और प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना आवश्यक है। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू:
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को बताया है कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। पुलिस के नोटिस के मुताबिक, तिरंगा यात्रा निकालने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं ली गई है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम करने पर लागू आदेशों का उल्लंघन माना जा सकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात:
कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में छह हजार पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के 22 हजार जवानों की तैनाती की गई है। संबंधित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के कारण प्रस्तावित कार्यक्रम पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है। 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद:
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि, परिषद ने पार्क बंद रखने के पीछे की स्पष्ट वजह नहीं बताई है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से घोषित ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंध चर्चा का विषय बने हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है, यह संबंधित प्रशासनिक निर्णयों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
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