तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर हुई कार्रवाई!

बलिया जिले में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान (Noise Pollution Control Campaign) के तहत विभिन्न मस्जिदों में अनधिकृत लाउडस्पीकर उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग-अलग थानों में कुल 17 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करने पर की गई।

पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी:
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह (Omveer Singh) ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि अभियान के दौरान मस्जिद संरक्षकों और मौलवियों को कई बार चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिलती रहीं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई। सभी मामलों में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 223(ए), 293 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986) की धारा 15(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

बांसडीह रोड थाने की कार्रवाई:
बांसडीह रोड (Bansdih Road) थाने में उपनिरीक्षक महेंद्र रावत (Mahendra Rawat) की तहरीर पर गोठहुली मस्जिद (Gothhuli Masjid) के मौलवी मोहम्मद शाहजहां (Mohammad Shahjahan) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मस्जिद में दो बड़े लाउडस्पीकर लगे थे, जिनसे लगातार तेज आवाज में प्रसारण हो रहा था।

भीमपुरा थाने में मामला:
भीमपुरा (Bhimapura) थाने में उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ (Durgesh Gaur) की शिकायत पर शोधनपुर मस्जिद (Shodhanpur Masjid) के संरक्षक मोहम्मद सलीम अंसारी (Mohammad Salim Ansari) के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यहां तीन लाउडस्पीकर लगे थे और आसपास के निवासियों की मना करने के बावजूद अजान और नमाज तेज आवाज में जारी रही।

बलिया शहर कोतवाली के मुकदमे:
बलिया शहर कोतवाली (Ballia City Kotwali) में उपनिरीक्षक आनंद मोहन उपाध्याय (Anand Mohan Upadhyay) की तहरीर पर जमुआ मस्जिद (Jamua Masjid) के संरक्षक हैदर अली (Haider Ali) और उपनिरीक्षक प्रशांत दूबे (Prashant Dubey) की शिकायत पर उमरगंज मस्जिद (Umarganj Masjid) के संरक्षक गुलाम अरशद (Gulam Arshad) के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। दोनों मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे हुए थे।

अन्य थानों में कार्रवाई:
इसी तरह नगरा (Nagra), पकड़ी (Pakri) और रेवती (Revti) थानों में भी मस्जिद संरक्षकों और मौलवियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने सभी संबंधितों को निर्देशों का पालन करने और ध्वनि प्रदूषण रोकने की हिदायत दी है।

अभियान जारी रहेगा:
पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती जारी रहेगी।


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Disclaimer: यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है।


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