रिपोर्ट: राकेश वर्मा
आज़मगढ़। जिले में सम्पत्तियों के मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की नई सर्किल दरें लागू होने जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन ने आमजन से 22 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।
9 सितंबर से 22 सितंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली 2013 के तहत उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक, अकृषक, भूखण्ड, भवन और व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिए हर साल नई सर्किल दरें निर्धारित की जाती हैं। इसी क्रम में आज़मगढ़ जिले में नई दरें लागू करने की तैयारी है। सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेश कुमार ने बताया कि 9 सितंबर से 22 सितंबर तक जिले की तहसीलों व मुख्यालय पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
22 से 25 सितंबर तक होगी स्क्रूटनी
सहायक आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि आपत्तियों की जांच 22 से 25 सितंबर तक की जाएगी। इसके बाद समिति की बैठक में संशोधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे और जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। यदि डीएम संशोधन को सही मानते हैं तो अंतिम रूप से नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
गांव में 5-8% और शहर में 10-12% वृद्धि प्रस्तावित
इस बार किए गए प्रस्ताव में सामान्य गांवों के लिए सर्किल दरों में 5 से 8 प्रतिशत और नगरी एवं अर्धनगरीय क्षेत्रों के लिए 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि डेवलपमेंट के आधार पर तय की गई है।
आमजन से सहभागिता की अपील
सहायक आयुक्त स्टाम्प राजेश कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि किसी को प्रस्तावित दरों को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह 22 सितंबर तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित उप निबंधक, सहायक आयुक्त स्टाम्प, उप जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

