आमिर खान की शादी पर करणी सेना का बड़ा हमला

फिल्म अभिनेता Aamir Khan (आमिर खान) की शादी को लेकर Kshatriya Karni Sena (क्षत्रिय करणी सेना) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष Gyanendra Singh (ज्ञानेंद्र सिंह) ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक बयान जारी कर अभिनेता की तीसरी शादी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इस प्रकार की शादियां तथाकथित “लव जिहाद” को बढ़ावा देती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी संस्था लंबे समय से इस विषय का विरोध करती आ रही है और इसी क्रम में अभिनेता की शादी का भी विरोध दर्ज करा रही है।

**शादी को लेकर जताई आपत्ति:
Kshatriya Karni Sena (क्षत्रिय करणी सेना) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष Gyanendra Singh (ज्ञानेंद्र सिंह) ने कहा कि Aamir Khan (आमिर खान) ने प्रत्येक बार हिंदू महिला से विवाह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे तथाकथित “लव जिहाद” को बढ़ावा मिलता है और मुस्लिम युवाओं को इस दिशा में प्रेरणा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि 61 वर्ष की आयु में अभिनेता द्वारा तीसरी शादी किए जाने का उन्होंने विरोध किया है।

**शरीयत कानून को लेकर उठाया सवाल:
Gyanendra Singh (ज्ञानेंद्र सिंह) ने बताया कि उन्होंने Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) के शाही चीफ मुफ्ती Chaudhary Ifraim Hussain (चौधरी इफ्राइम हुसैन) को पत्र लिखकर एक प्रश्न उठाया है। पत्र में उन्होंने पूछा है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी गैर-मुस्लिम महिला से विवाह करता है, तो क्या वह शादी शरीयत कानून और इस्लाम के अनुसार जायज मानी जाती है या नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि ऐसी शादी नाजायज मानी जाती है, तो संबंधित प्रावधानों के अनुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए और यह व्यवस्था Aamir Khan (आमिर खान) के मामले में क्यों लागू नहीं होती।

**विरोध जारी रखने की बात कही:
Kshatriya Karni Sena (क्षत्रिय करणी सेना) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी संस्था लंबे समय से तथाकथित “लव जिहाद” का विरोध करती रही है और इसी कारण अभिनेता की शादी का भी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था इस मुद्दे पर अपना विरोध आगे भी जारी रखेगी।

**मामले पर विभिन्न पक्षों की राय संभव:
यह बयान Kshatriya Karni Sena (क्षत्रिय करणी सेना) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है। इस विषय पर संबंधित अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया या आधिकारिक जवाब इस जानकारी में उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष संबंधित पक्षों के आधिकारिक वक्तव्य अथवा सक्षम कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट हो सकता है।

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रिपोर्टर: जेड ए खान

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