ब्यूरो डेस्क। कोरोना वायरस के चलते कई राज्य सरकारें लॉक डाउन का ऐलान कर रही हैं. ये वो राज्य/जिले हैं जहां कोरोना वायरस के कन्फर्म केस मिल चुके हैं। राजधानी दिल्ली पूर्ण रूप लॉकडाउन है तो वहीँ उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर और पीलीभीत यानि कुल 16 जनपद लॉकडाउन है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर तथा पीलीभीत को लॉकडाउन करने के निर्देश के साथ ही निजी कार्यालयों, मॉल्स, दुकानों, फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, गोदामों एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा) आदि को लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने 23 से 25 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्धसरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जाएगा।

क्या हैं आव्यश्यक सेवाएं ?

वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से संबंधित इकाइयां एवं विक्रेता भी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आएंगे।

डाक सेवाएं, बैंक, ATM, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉसरी), प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया, पेट्रोल पंप, LPG, ऑयल एजेंसी (संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन), दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवा निर्माण इकाइयां भी आवश्यक सेवा मानी जाएंगी।

इसके साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल), कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेंटर), नगर विकास, आपदा एवं राहत भी आव्यश्यक सेवाएं हैं।

सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के Inter State या Intra State संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।

बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह/प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व सम्बन्धित जनपद के DM/पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे।

सरकारी कर्मचारी भी दें ध्यान :

वर्क फ्रॉम होम के अधिकारियों/कर्मचारियों को फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/जिला कलेक्टर या संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। सरकारी कार्मिक को अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

लॉकडाउन की अवधि में सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की रहेगी।

इसपर भी दे ध्यान :

आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किए जाएं। 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी।

किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन आदि भी निषिद्ध रहेगा।

यदि किसी स्थापना/सेवा के संबंध में यह भ्रम हो कि वह आवश्यक सेवाओं में आता है या नहीं तो उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को होगा ।

भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत करेगी। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीमावर्ती जनपदों में बाॅर्डर एरिया पर भी थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कोरोना के लिए तैयार किए गए आइसोलेशन वाॅर्डों इत्यादि में आवश्यक उपकरणों तथा इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सूचना विभाग को अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना के संबंध में फेक न्यूज रोकने के निर्देश दिए।

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