किसानो के लिए यूपी सरकार का अहम फैसला

ब्यूरो डेस्क | कोरना संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉक डाउन में उत्तर प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है. बुधवार को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महत्वपूर्ण जानकारी दी.

उत्तर प्रदेश में लगने वाला टैक्स होगा समाप्त

उन्होंने कहा कि “मंडी एक्ट धारा 72 के भीतर ये व्यवस्था थी कि मंडी के भीतर ही खरीद हो सकती है। इस धारा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बाहर के राज्य से जो आइटम आती थीं उसपर जो डबल टैक्स लगा करता था,इससे उ.प्र. में लगने वाला टैक्स समाप्त हो जाएगा.”

यूनिफाइड लाइसेंसी पर मिली आज़ादी

उन्होंने कहा कि “यूनिफाइड लाइसेंसी को खरीद से पहले मंडी समिति व मंडी परिषद से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब उसे आजादी दे दी गई है कि वो सिर्फ सूचना देकर कि वो कहां खरीद करने वाला है, उस खरीद को कर सकता है.”

46 आइटम्स को मंडी शुल्क से किया गया मुक्त

उन्होंने कहा कि “किसान की आय में इज़ाफा करने के लिए शीघ्र नष्ट होने वाली 46 आइटम्स को मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। किसान को आजादी दे दी गई है कि वो किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं और इसके लिए लाइसेंसिंग को भी कहीं से खरीदने का अधिकार दे दिया गया है.”

डोर स्टेप बल्क पर्चेज़ की भी अनुमति

उन्होंने कहा कि “डोर स्टेप बल्क पर्चेज़ की भी अनुमति दे दी गई है। कोल्ड स्टोरेज़ गोदाम को उपमंडी घोषित करने का फैसला लिया गया था। ऐसे मंडी स्थल पर 2% का शुल्क लगा करता था उसे एक चौथाई लेने की व्यवस्था कर दी गई है.”

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