लखनऊ (Lucknow): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 21 नवंबर, 2025 को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (A.K. Sharma) ने मऊ में बहुउद्देशीय भवन मंगलम (Mangalam) में आयोजित ऊर्जा शिविर के दौरान विद्युत बिल राहत योजना 2025–26 (Electricity Bill Relief Scheme 2025–26) का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने पर ऐतिहासिक छूट मिलेगी और बिजली बिल के बोझ से राहत मिलेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं:
ए.के. शर्मा (A.K. Sharma) ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में उपलब्ध होगी:
- प्रथम चरण: 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत छूट।
- द्वितीय चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण पर 20 प्रतिशत छूट।
- तृतीय चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण पर 15 प्रतिशत छूट।
घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लाभ:
यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी। बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी छूट का प्रावधान रखा गया है, जिससे तकनीकी या मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवाद में फंसे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।
मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा:
गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान का विकल्प भी रखा है। बकाया बिल का भुगतान ₹750 प्रति माह की दर से किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग में राहत:
ए.के. शर्मा (A.K. Sharma) ने कहा कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और वे पारदर्शी बिलिंग का लाभ प्राप्त करेंगे।
सरल पंजीकरण प्रक्रिया:
योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाई गई है। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट www.uppcl.org, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) या किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी उपभोक्ता को कठिनाई न हो और सभी आवेदन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से स्वीकार किए जाएं।
विद्युत चोरी के प्रकरणों में राहत:
चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित उपभोक्ताओं को भी छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होगा। इसके लिए 2000₹ या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) जमा करना होगा।
ए.के. शर्मा का संदेश:
मंत्री ने कहा, “यह योजना जनता के लिए लाई गई अभूतपूर्व पहल है। बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए – राहत सबको।’”
प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नया अध्याय:
श्री शर्मा (A.K. Sharma) ने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का नया अध्याय जोड़ती है। इससे विद्युत वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।
अधिकारियों और जनता के सहयोग से योजना की सफलता:
मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। प्रत्येक उपभोक्ता को योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और वे आसानी से पंजीकरण कर सकें।
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