यूपी SIR सूची में नाम नहीं, तो क्या करें: जुड़वाने का पूरा तरीका जानें

उत्तर प्रदेश में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में मतदाता अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम जोड़ने, संशोधन कराने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए पूरा अवसर दिया गया है। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से तय समयसीमा में पूरी की जाएगी।

ड्राफ्ट सूची में नाम कैसे जांचें:
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए तीन तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास उपलब्ध मतदाता सूची के माध्यम से है। दूसरा तरीका ECINET मोबाइल ऐप के जरिए है। तीसरा तरीका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO) उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in के माध्यम से है। वेबसाइट पर जाकर राज्य और जिला चुनने के बाद विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट सूची डाउनलोड की जा सकती है।

नाम न होने पर क्या करें:
अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। नए मतदाताओं को भी यही फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

विदेश या दूसरे स्थान पर रहने वालों के लिए विकल्प:
जो मतदाता विदेश में रहते हैं या किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग विकल्प दिए गए हैं। विदेश में रहकर नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6A भरा जा सकता है। यदि किसी का नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 का उपयोग होगा। निवास स्थान बदलने या किसी तरह का सुधार कराने के लिए फॉर्म 8 भरने की सुविधा दी गई है।

ऑनलाइन दावा-आपत्ति की सुविधा:
चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा ऑनलाइन भी दी है। इसके लिए संबंधित फॉर्म को आयोग की वेबसाइट पर भरकर जमा किया जा सकता है। इससे मतदाताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

फॉर्म कहां से मिलेंगे और कहां जमा होंगे:
मतदाता पंजीकरण से जुड़े सभी फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर, तहसील में बने मतदाता पंजीकरण केंद्र (Voter Registration Centre – VRC) या ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए फॉर्म BLO या तहसील स्थित VRC में जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

पहली बार वोट डालने वालों के लिए प्रक्रिया:
जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। अब तक 15,78,483 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

समयसीमा और अंतिम सूची:
ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी की गई है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। सभी नोटिस और दावों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी।

जांच प्रक्रिया कैसे होगी:
फॉर्म जमा होने के बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद 27 फरवरी तक जांच प्रक्रिया चलेगी। इस कार्य के लिए 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

क्या ड्राफ्ट सूची से नाम कट सकता है:
अगर किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज होती है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा। जवाब न मिलने की स्थिति में BLO द्वारा क्रॉस चेक किया जाएगा। आपत्ति सही पाए जाने पर नाम अंतिम सूची से हटाया जा सकता है।

शिकायत और सहायता कहां लें:
मतदाता किसी भी तरह की शिकायत या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने BLO या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

अपने BLO की जानकारी कैसे लें:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर ‘Know Your BLO’ या ‘Search Your Polling Station/BLO’ विकल्प दिया गया है। यहां अपनी जानकारी भरकर विधानसभा क्षेत्र के BLO का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

गलत जानकारी के बावजूद मतदान का अधिकार:
यदि वोटर कार्ड में किसी तरह की गलती है, तब भी मतदाता को वोट डालने का अधिकार रहेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए मतदान किया जा सकता है।

कब नहीं कर पाएंगे मतदान:
अगर EPIC नंबर गलत है तो मतदान संभव नहीं होगा। इसलिए EPIC नंबर की सही जानकारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

मोबाइल या इंटरनेट न होने पर क्या करें:
जिन मतदाताओं के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, वे सीधे BLO के पास जाकर EPIC नंबर के जरिए नाम जांच सकते हैं। सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होगा और सही जानकारी से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।

जन्मतिथि और पता सत्यापन के दस्तावेज:
जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी या बैंक पासबुक मान्य हैं।
पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली-पानी-गैस बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन, जाति और निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है।

Disclaimer:
यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति है या खबर से संबंधित कोई सूचना देने या अपना पक्ष रखने के लिए हमें ईमेल करें: apnabharattimes@gmail.com

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