69000 सहायक शिक्षक भर्ती में EWS अभ्यर्थियों को झटका!

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि, कोर्ट ने माना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय यूपी में EWS आरक्षण लागू किया जा चुका था। ऐसे में सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में EWS आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि सभी 69 हजार पदों पर भर्ती हो चुकी है, चयनित उम्मीदवार वर्षों से नौकरी कर रहे हैं… पूरी खबर के लिए देखिये विडियो :

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