स्वामी अभिमुक्तस्वरानंद मामले में शिकायतकर्ता व आवेदक मीडिया को इंटरव्यू न दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज ([Prayagraj, India]) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ([Allahabad High Court, Uttar Pradesh, India]) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ([Swami Avimukteshwaranand, Prayagraj]) और उनके शिष्य मुकुंदानंद ([Mukundanand, Prayagraj]) को बड़ी राहत दी है। यौन शोषण के आरोपों के मामले में अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की है।

A religious leader speaking passionately while gesturing with his hands, seated on an ornate throne with a microphone in front.

अग्रिम जमानत मंजूर:
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर ([FIR, Jhunsi Police Station, Prayagraj]) के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। यह एफआईआर माघ मेले ([Magh Mela, Prayagraj]) के दौरान बटुक शिष्यों के यौन शोषण के आरोपों से संबंधित है।

याचिका पर सुनवाई:
दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को पूरी हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की और उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत मिलने का आदेश दिया। अदालत ने इस दौरान यह निर्देश भी दिया कि शिकायतकर्ता और आवेदक मीडिया को कोई इंटरव्यू या बयान न दें।

एफआईआर का विवरण:
झूंसी थाने ([Jhunsi Police Station, Prayagraj]) में दर्ज इस एफआईआर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

मीडिया से संबंधित निर्देश:
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले के किसी भी पक्ष द्वारा मीडिया से संपर्क न किया जाए। अदालत का यह निर्देश विवाद को बढ़ने से रोकने और जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है।

आगे की कार्रवाई:
अदालत की जमानत मंजूरी के बाद दोनों पक्ष अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच में सहयोग करेंगे। एफआईआर के तहत पुलिस जांच जारी है और अदालत ने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया है।

Disclaimer:
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