बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। अभिनेता ने 19 फरवरी को शाहजहांपुर (Shahjahanpur) में होने वाली अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी। अब मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित है, जिस पर उनके प्रशंसकों की नजरें टिकी हुई हैं।
जमानत पर कोर्ट का रुख सख्त:
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दिए गए अवसरों के बावजूद भुगतान न होने के कारण राहत देना संभव नहीं है। अदालत ने पहले भी कई बार समय दिया था, लेकिन बकाया राशि का निपटान न होने पर सख्ती दिखाई गई। 4 फरवरी को आत्मसमर्पण का निर्देश दिए जाने के बाद अभिनेता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
फिल्म निर्माण के लिए लिया था कर्ज:
मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2010 से जुड़ी है, जब राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता-पता लापता’ (Ata Pata Lapata) के निर्माण के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Murli Projects Private Limited) से लगभग पांच करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी, जिसके चलते भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामला:
चेक बाउंस होने के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने कई अवसर प्रदान किए, लेकिन बकाया राशि का भुगतान न होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। इसी क्रम में आत्मसमर्पण के आदेश जारी किए गए थे।
परिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील:
अभिनेता की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए। हालांकि अदालत ने इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। अब 16 फरवरी को होने वाली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
फैसले पर टिकी निगाहें:
फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह स्पष्ट है कि अदालत के आदेश के अनुसार ही आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। अभिनेता के प्रशंसक और परिवारजन न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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