कोर्ट ने किया विधायक ओमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त!

गाजीपुर |

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व जमानियां से सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह को छह साल पूर्व धमकाने और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार अजीत कुमार सिंह ने पांच अगस्त 2017 को इस आशय की तहरीर दी कि तत्कालीन पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने उसके मोबाइल पर गाली-गलौज देते हुए देख लेने की धमकी दी। वह जमानियां विधानसभा में पर्यटन विभाग से जुड़ी गाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरों से तिलमिलाए थे। गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। सूचना पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल पांच गवाहों को पेश किया गया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ओमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।

वहीं आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी कोर्ट ने ओमप्रकाश सिंह, सच्चिदानंद, जमालुद्दीन, रणजीत, सरफराज, रितेश सिंह व जावेद ठेकेदार को दोषमुक्त कर दिया।

 

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