रिपोर्टर: हसीन अंसारी
गाजीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में गाजीपुर की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट (POCSO Special Court, Ghazipur) ने आरोपित व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को कड़ी सजा देते हुए 2.65 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2022 में जमानिया थाना क्षेत्र (Zamania Police Station) में सामने आया था, जिसमें आरोपी द्वारा अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप सिद्ध हुए।
अदालत का कड़ा निर्णय:
पॉक्सो स्पेशल कोर्ट (POCSO Court) ने उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और गवाहों के परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए गहरी चिंता का विषय हैं और इन पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। इसी आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा और 2.65 लाख रुपये के जुर्माने का दंड सुनाया गया।
नाबालिग पीड़िता के साथ किया गया घिनौना अपराध:
इस मामले में आरोप था कि अभियुक्त ने अपने ही परिवार की नाबालिग भतीजी को डराकर धमकाते हुए दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी, जिसके बाद मामला और गंभीर रूप ले लिया। परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोप साबित होने पर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाई गई सजा:
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और चिकित्सा साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँची कि आरोपी अपराध का दोषी है। अदालत ने कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध ऐसे अपराध किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य हैं और इन पर कठोर दंड ही भविष्य में अपराध रोकने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।
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