हाईकोर्ट के फैसले पर SC की रोक,अब यूपी में 59 घंटे का लॉकडाउन

ब्यूरो डेस्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं.

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था.

वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा. इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी.

167 और लोगों की मौत, 28287 नए मरीज

बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28287 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 167 और मरीजों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9997 पहुंच गई.

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