ब्यूरो डेस्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं.
Supreme Court stays yesterday's Allahabad High Court order, imposing lockdown in five cities in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/WJIzR5FxYH
— ANI (@ANI) April 20, 2021
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था.
वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा. इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी.
Weekend lockdown to be imposed in UP on Saturdays & Sundays. Lockdown will come into effect on Friday 8 pm & continue till Monday 7 am. Only essential services will be allowed. Night curfew will remain imposed in all districts: Awanish K Awasthi, Additional Chief Secy, Home Dept
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 20, 2021
167 और लोगों की मौत, 28287 नए मरीज
बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28287 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 167 और मरीजों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9997 पहुंच गई.

