योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा स्वास्थ्य योजना को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा (Higher Education) विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत उच्च शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (Non-Teaching Staff) को नकदरहित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पहल 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) के अवसर पर की गई घोषणा का क्रियान्वयन है।

योजना में शामिल लाभार्थी:
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय (Yogendra Upadhyay) ने बताया कि इस योजना में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (Aided Colleges) के नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक, स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों (Self-Financed Colleges) के शिक्षक और राज्य विश्वविद्यालयों (State Universities) में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक शामिल होंगे। इसके साथ ही शिक्षणेत्तर कर्मचारी (Non-Teaching Staff) भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।

नकदरहित चिकित्सा सुविधा का स्वरूप:
इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार (Dependent Family Members) को सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) के साथ-साथ संबद्ध निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में भी नकदरहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक शिक्षक (Per Teacher) पर 2479.70 रुपये का प्रीमियम व्यय होगा। इस व्यवस्था से लगभग 1,28,725 शिक्षक लाभान्वित होंगे।

सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 31 करोड़ 92 लाख 38 हजार रुपये (₹31,92,38,000) का व्यय वहन करेगी, जिसकी व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के बजट से की जाएगी।

योजना का संचालन और प्रबंधन:
इस योजना का संचालन राज्य समग्र स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवा एजेंसी (SACHIS – State Comprehensive Health and Integrated Services Agency) के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये (₹5,00,000) तक की नकदरहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इसके मानक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य योजना (PM Ayushman Bharat Arogya Yojana) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होंगे।

लाभार्थियों का विवरण और सीमाएँ:
योजना के लाभार्थियों और उनके आश्रितों का विवरण उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) द्वारा प्रतिवर्ष 30 जून तक साचीज (SACHIS) को उपलब्ध कराया जाएगा। जो व्यक्ति पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (Other Government Health Scheme) से आच्छादित होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सरकार की महत्वाकांक्षी पहल:
इस योजना से उच्च शिक्षा (Higher Education) के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी अपने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में समान रूप से नकदरहित चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों के कल्याण के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में उनकी स्थिरता और कार्यसंतोष को बढ़ावा देगा।


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