रिपोर्टर: प्रदीप शर्मा
गाजीपुर में चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया के बाद जनपद की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया है। जांच, सत्यापन और मिलान के उपरांत बड़ी संख्या में नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि शेष मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के तहत पूरी की गई है।
एसआईआर प्रक्रिया के बाद कुल मतदाता संख्या:
जिलाधिकारी (District Magistrate) अविनाश कुमार (Avinash Kumar) ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद गाजीपुर की सातों विधानसभा क्षेत्रों में अब कुल 25,42,789 मतदाता शेष हैं। एसआईआर से पहले जनपद में 29,51,478 मतदाता पंजीकृत थे। सत्यापन के दौरान 4,08,689 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यह कटौती जांच और निर्धारित मानकों के आधार पर की गई है।
कटने वाले नामों के प्रमुख कारण:
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनमें मृतक मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाता और अंट्रेसिटेबल यानी सत्यापन के दौरान न मिलने वाले मतदाता शामिल हैं। यह कार्रवाई चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन:
डीएम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची को बूथवार प्रकाशित कर दिया गया है। यह सूची सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की गई है, ताकि आम मतदाता आसानी से इसे देख सकें। इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ड्राफ्ट सूची की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है।
अनमैप्ड मतदाताओं पर विशेष ध्यान:
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अभी भी 1,40,539 ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन मतदाताओं को द्वितीय चरण में ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। ये मतदाता आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर सहित निर्धारित 12 या 13 वैध दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया:
प्रशासन ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके लिए 108 अतिरिक्त एआरओ नामित किए गए हैं, ताकि समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण किया जा सके। दावे और आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद चुनाव आयोग की अनुमति से 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
नए और स्थानांतरित मतदाताओं के लिए अवसर:
डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है या जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं, उनके पास अभी लगभग एक माह का समय है। जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, अपना मतदान स्थल बदलने के इच्छुक मतदाता फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों और नागरिकों का सहयोग:
जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण में सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों का अच्छा सहयोग मिला, जिसके कारण यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो सकी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से सूची से काटा गया है, तो वह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ड्राफ्ट सूची देखकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। जांच और सुनवाई के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
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