गाजीपुर (Ghazipur) शहर के लंका गेट नंबर एक (Lanka Gate No. 1) के पास शनिवार सुबह एक मकान को तीन बुलडोजर (JCB) मशीनों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब घर के सदस्य अंदर सो रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक आदेश या पुलिस (Police) की मौजूदगी नहीं थी।
संपत्ति का विवाद:
पीड़ित परिवार के अनुसार मकान की रजिस्ट्री (Registry) वर्ष 1987 में हुई थी। इस संपत्ति पर सुमति देवी पत्नी रामपूजन यादव (Sumati Devi, wife of Rampujan Yadav) और सुमित्रा देवी पत्नी शिवगोविंद यादव (Sumitra Devi, wife of Shivgovind Yadav) के बीच लंबे समय से स्वामित्व विवाद (Ownership Dispute) चल रहा है।
परिवार का आरोप:
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष (Opposition Party/Side) ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया (Legal Procedure) के दबंगई दिखाते हुए बुलडोजर भेज दिया। परिवार ने बताया कि कार्रवाई के समय कोई नोटिस या न्यायिक आदेश (Judicial Order) नहीं दिया गया।
घटना का समय और परिस्थिति:
यह कार्रवाई शनिवार सुबह हुई, जब परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। उन्होंने बताया कि अचानक बुलडोजर पहुंच गए और मकान को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी (Government Official) की मौजूदगी नहीं थी।
स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया:
स्थानीय प्रशासन (Local Administration) ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान (Official Statement) जारी नहीं किया है। हालांकि, आसपास के लोग और परिवार का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी (Illegal) और दबंगईपूर्ण (Forceful) थी।
संपत्ति विवाद का इतिहास:
संपत्ति का विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। परिवार का कहना है कि इस विवाद के चलते कई बार कोर्ट (Court) में मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर से मकान को नुकसान पहुंचाना गलत और न्याय विरोधी है।
निष्कर्ष:
गाजीपुर (Ghazipur) में इस प्रकार की कार्रवाई ने स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवार के बीच चिंता बढ़ा दी है। परिवार ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय (Court) में ले जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति विवादों में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करना गंभीर समस्या है।
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