गाजीपुर: यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, शहर में इतने दिन तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन!

रिपोर्टर: सऊद अंसारी

होली पर्व को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। ग़ाज़ीपुर में 3 मार्च सुबह 9 बजे से 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है।

इस अवधि में शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह व्यवस्था अस्थायी है और केवल त्योहार की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

बलिया-भावरकोल मार्ग से आने वाले वाहन:

बलिया और भावरकोल की दिशा से आने वाले भारी वाहनों को मुख्य रूप से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जाएगा। वहां से ये वाहन मरदह की ओर बढ़ेंगे।

यदि किसी कारणवश कोई वाहन मुहम्मदाबाद की ओर पहुंचता है तो उसे तिवारीपुर मोड़ से कासिमाबाद की दिशा में मोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार अटवा मोड़ की ओर आने वाले वाहनों को अटवा मोड़ से ही कासिमाबाद की तरफ भेजा जाएगा।

कासिमाबाद और लावा मोड़ से शहर में प्रवेश नहीं:

कासिमाबाद और लावा मोड़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

लावा मोड़ से ऐसे वाहनों को नसीरपुर मोड़ की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा, जिससे शहर के अंदर जाम की स्थिति न बने।

अन्य मार्गों के लिए निर्देश:

बुजुर्गा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को चौकिया ओवर ब्रिज से पहले ही हाईवे की ओर मोड़ दिया जाएगा।

जंगीपुर की दिशा से आने वाले भारी वाहनों को लावा मोड़ से कासिमाबाद की ओर भेजा जाएगा।

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि होली के दौरान शहर में शांति और सुचारु आवागमन बना रहे।

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