गाजीपुर: गैस एजेंसियो पर उपलब्‍ध है प्रर्याप्‍त मात्रा में घरेलू गैस का भण्‍डार: जिलापूर्ति अधिकारी

रिपोर्टर: सऊद अंसारी

गाजीपुर (Ghazipur) जनपद में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति को स्पष्ट किया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर विभिन्न संचार माध्यमों पर यह चर्चा सामने आ रही थी कि पेट्रोलियम पदार्थों के साथ घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इन खबरों के कारण लोगों के बीच अनावश्यक चिंता और भ्रम की स्थिति बनने लगी थी। इस विषय में जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह (Anant Pratap Singh) ने स्पष्ट किया है कि जनपद में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है और वास्तविक मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है।

जिला प्रशासन के अनुसार गाजीपुर (Ghazipur) में संचालित सभी गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वर्तमान समय में जनपद की कुल 66 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर ओटीपी प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल रही है।

गैस एजेंसियों पर पर्याप्त भंडार उपलब्ध:
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह (Anant Pratap Singh) ने बताया कि गाजीपुर (Ghazipur) जनपद में घरेलू गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी 66 गैस एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं और उनका वितरण लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा नियमित रूप से मांग और आपूर्ति की स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न न हो।

वर्तमान आपूर्ति पिछले वर्ष के समान:
प्रशासन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के चालू माह में भी घरेलू गैस की आपूर्ति और वितरण की स्थिति सामान्य बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आपूर्ति और वितरण में कोई विशेष अंतर नहीं देखा गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को दिए गए निर्देश:
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह (Anant Pratap Singh) ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप स्वामियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। यह भी कहा गया है कि किसी भी गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप द्वारा बिना कारण आपूर्ति को रोका न जाए। साथ ही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का अवैध भंडारण न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

थोक आपूर्ति और अवैध भंडारण पर सख्ती:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल की थोक आपूर्ति नहीं की जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी केवल संबंधित उपभोक्ता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। विक्रय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करें।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई:
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ति निरीक्षक और खाद्य अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण या अवैध बिक्री की जाती पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act 1955) की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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