दिव्यांगों पर मजाक, सुप्रीम कोर्ट सख्त” – सार्वजानिक माफ़ी मांगने का आदेश…



New Delhi: देश के नामी स्टैंड-अप कॉमेडियंस समय रैना, विपुल गोयल समेत कई कलाकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर चुटकुले बनाने के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें। कोर्ट ने साफ कहा कि सभी कॉमेडियंस अपने यूट्यूब चैनल पर माफी का वीडियो जारी करें और यह भी बताएं कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

मामला कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?

यह मामला क्योर एसएमए (Cure SMA) संस्था की याचिका से जुड़ा है। संस्था ने आरोप लगाया था कि कॉमेडियंस ने अपने शो में दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। इससे न केवल समाज की भावनाएं आहत हुईं बल्कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव को बढ़ावा भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से भी जोड़ा, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप है।

किन कॉमेडियंस को मिली फटकार?

समय रैना

विपुल गोयल

बलराज परमीत सिंह घई

सोनाली ठक्कर

निशांत जगदीश तंवर

अदालत का सख्त संदेश

सुनवाई के दौरान सभी कॉमेडियंस व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहे। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि कलाकार पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसके बावजूद जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, “मजाक जीवन का हिस्सा है, लेकिन किसी की पीड़ा को हंसी का विषय बनाना अस्वीकार्य है।”

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब कॉमेडियंस को यूट्यूब पर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। साथ ही अदालत जल्द तय करेगी कि उन पर कितना आर्थिक दंड लगाया जाए।

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