मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सख्त, दिए कड़े निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजनीतिक दलों को अवगत कराने के निर्देश:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) संबंधित क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उन्हें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया एवं आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम न जोड़ा जाए।

गणना प्रपत्रों की व्यवस्था पर जोर:
नवदीप रिणवा ने कहा कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान और संग्रहण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी या त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीएलओ (Booth Level Officer) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें और गणना प्रपत्रों की एक प्रति हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएं।

मतदेय स्थलों के पुनर्संयोजन के निर्देश:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। ड्राफ्ट प्रकाशन से पूर्व सभी स्थलों का निरीक्षण कर पुनर्संयोजन कार्य पूर्ण किया जाए। इससे मतदान के दिन व्यवस्था और सुगमता बनी रहेगी।

नवयुवकों और विशेष मतदाताओं पर फोकस:
उन्होंने कहा कि जिन नवयुवकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। साथ ही वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और निर्धन मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की जाए ताकि वे बिना किसी कठिनाई के मतदान कर सकें।

निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता पर जोर:
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी या भेदभाव की गुंजाइश न रहे।


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डिस्क्लेमर:यह खबर स्थानीय संवादाता/मीडिया प्लेटफार्म या अन्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना पर आधारित है।

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