जेल में बंद आजम खान के लिए बड़ी राहत, 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

रिपोर्टर: अनुज कुमार


रामपुर की स्थानीय अदालत ने 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आजम खान को बड़ा राहत देते हुए बरी कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान सेना के जवानों को लेकर दिए गए कथित बयान पर दर्ज हुए इस मामले में अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है। यह मामला वर्षों तक चर्चा में रहा था और राजनीतिक स्तर पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला था।

मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए एक कथित बयान से संबंधित है। आरोप था कि आजम खान ने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता आकाश सक्सेना (Aakash Saxena) ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के बाद यह मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ा और लंबे समय तक अदालत में इसकी सुनवाई चलती रही।

अदालत का निर्णय:
रामपुर (Rampur) कोर्ट ने सभी दलीलों, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमाण आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने कहा कि जिस स्तर के प्रमाण इस प्रकार के मामले में अपेक्षित होते हैं, वे इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए आजम खान को बरी किया जाता है। अदालत के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की भावना देखी गई।

राजनीतिक हलचल और प्रतिक्रिया:
2017 का यह मामला उस समय राजनीतिक रूप से काफी गर्माया हुआ था। सेना के जवानों को लेकर कथित बयान पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। BJP नेता आकाश सक्सेना (Aakash Saxena) द्वारा कराई गई शिकायत के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। अब अदालत के फैसले से राजनीतिक हलकों में भी नई चर्चाएँ प्रारंभ हो गई हैं।

कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई का निष्कर्ष:
अदालत द्वारा प्रस्तुत आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले में घटना के समर्थन में पर्याप्त प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। इस आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में दोष सिद्ध नहीं हो पाया और आरोपी को बरी किया जाना उचित है।


Tags: #AzamKhan, #RampurCase, #CourtDecision


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