गाज़ीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है।
अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा यानि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को सम्बंधित विभाग वापस नहीं करेगा बल्कि उसका प्रयोग रुके हुए विकास कार्यों में होगा.
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश 2-1 से आया यानि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है जिसमे 3 जस्टिस मौजूद थे। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।
अब इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए छुट मिल गयी है. तो वहीँ संसद में वोटिंग से वंचित रखा गया है. बताया जा रहा है कि इस फैसले के आधार पर अब अफजाल अंसारी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं ताकि उनकी संसद सदस्यता बहल हो सके.
इस केस से सम्बंधित अभी और जानकारियों का सामने आना अभी बाकि है.

