रिपोर्टर: हसीन अंसारी
गाजीपुर। एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने आफ्शा अंसारी द्वारा दाखिल वह अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने जिला अधिकारी (DM) के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई थी। यह कार्रवाई बहुचर्चित मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों के संदर्भ में की गई थी। अदालत द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद संपत्ति कुर्की का आदेश यथावत बना रहेगा।
अदालत का फैसला और अर्जी खारिज होने का आधार:
आफ्शा अंसारी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी कि डीएम द्वारा की गई संपत्ति कुर्की की कार्यवाही को निरस्त किया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि डीएम द्वारा जारी आदेश पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप था, इसलिए अर्जी स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता। इसी के साथ कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण:
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जिस संपत्ति को कुर्क किया गया, उसकी कीमत लगभग 9.44 करोड़ रुपये बताई गई है। यह संपत्ति गाजीपुर शहर क्षेत्र में स्थित है। रिकॉर्ड के अनुसार यह प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी द्वारा अपनी पत्नी आफ्शा अंसारी के नाम से खरीदी गई थी। जांच में सामने आया कि यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के अंतर्गत दर्ज मामलों से जुड़े आर्थिक लाभ से प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर डीएम ने कुर्की का आदेश जारी किया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई:
गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत पुलिस और प्रशासन को अधिकार है कि किसी भी अपराध से अर्जित संदिग्ध संपत्ति को अस्थायी या स्थायी रूप से कुर्क किया जा सके। इसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए डीएम ने संपत्ति को जब्त किया था। कोर्ट ने यह माना कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णतः कानूनी दायरे में थी और उसे रद्द नहीं किया जा सकता।
फरार चल रही हैं आफ्शा अंसारी:
जानकारी के अनुसार, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही हैं। उनके खिलाफ संबंधित प्रकरणों में जांच जारी है। पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है, जबकि प्रशासन स्तर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
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