जब मुख्तार ने कोर्ट में कही झूठे मुकदमे की बात!

शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट

आजमगढ़। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार की पेशी आज 22 अप्रैल को आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअली हुई। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एड पाक्सो/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को पत्र भेजा था। मुख्तार को सुरक्षित कोर्ट में पेश करने व वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांदा पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी। लेकिन कोविड-19 चलते आजमगढ़ में मुख्तार की पेशी दोपहर 1 बजे के बाद वर्चुअली पेशी हुई । कोड नंबर 2 में न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी की बात को सुना और अग्रिम 24 मई को डेट दिया।

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गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद अंतर्गत यूसुफपुर गांव निवासी मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है। उसके एवं गैंग के खिलाफ आजमगढ़ के तरवां थाने की पुलिस ने वर्ष 2014 में हत्या समेत कई धाराओं में वर्ष 2020 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। उसी मामले में वर्ष 2020 में 12 अक्टूबर को वारंट-बी जारी हुआ था। उस समय मुख्तार पंजाब प्रांत के मोहाली जिले के जेल में निरुद्ध था। ऐसे में वह अलग-अलग कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो सका था, लेकिन अब आजमगढ़ न्यायालय ने 22 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी करने का आदेश दिया। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने कहा कि मुख्तार ने अदालत को बताया ये पूरा मुकदमा फर्जी है केवल राजनीतिक कारण से ये मुकदमा लगाया गया है।

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