लखनऊ-
शादी समारोह के लिए गाइड लाइन जारी।
शादी में 100 लोग सीमित, बैंड और डीजे पर रोक।
मैरिज होम की क्षमता 100 तो 50 लोग ही होंगे शामिल।
उल्लंघन पर होगा मुकदमा।
शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई।
घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी।
संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।