गाज़ीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास और 55000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी साजिदा को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया निवासी शाहिदा खातून पत्नी आसिफ खान ने 27 जुलाई 2014 को तहरीर दी थी कि 25 जुलाई 2014 को शाम को उसके पति आसिफ खान पर जमीन संबंधी विवाद को लेकर सगा भाई अंसार खान पुत्र हनीफ खान ने चाकू से हमला कर दिया। वह अपने पति की चीख पुकार सुनकर दौड़ती हुई बाहर आई तो देखी पति के सगे भाई उन्हें चाकू से मार रहा था, उन्हें बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वह पति को लेकर जिला अस्पताल लेकर गई, जहां से डॉक्टरों ने पति को वाराणसी रेफर कर दिया।
वहीं 26 जुलाई 2014 को पति आसिफ खान की मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ चाकू भी बरामद किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को हत्या और आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी साजिदा को देने का आदेश दिया है।

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