रिपोर्ट: हसीन अंसारी
गाज़ीपुर। नंदगंज पुलिस ने बुधवार को नगर कोतवाली के सैय्यदबाड़ा में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को बयान के लिए 91 सीआरपीसी एवं 41 ए सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गई। साथ ही टीम ने बताया कि आफ्सा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

ख़बर के अनुसार एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि फत्तेहउल्लाहपुर स्थित ताल की भूमि पर अवैध तरीके से बने गोदाम एवं सड़क बनाने के मामले में बीते वर्ष मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में चार लोग हाजिर हो चुके हैं, जबकि आफ्सा अंसारी द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया था।

इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उनकी गिरफ्तारी न हो और वह विवेचना में पूरा सहयोग करें। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि आफ्सा अंसारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में बयान के लिए सैय्यदबाड़ा स्थित आवास पर नोटिस चस्पा की गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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