Ghazipur | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधि विरुद्ध जमाव और तोड़फोड़ के मामले में तत्कालीन विधायक और वर्तमान सांसद अफजाल सहित छह के विरुद्ध आरोप तय किया है। साक्ष्य के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत की गई हैं।
अभियोजन के अनुसार नौ अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के संबंध में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से चार हजार लोगों के साथ जुलूस लेकर तहसील पहुंचे। वह मुहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचे। सूचना पर तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन लोगों को करीब 12 बजे दिन में रोकने प्रयास किया गया।
इसके बावजूद भी वे कार्यालय में घुस गए और दरवाजा, खिड़की के शीशे, बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो भीड़ में शामिल होकर सभा करने लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने थाना मुहम्मदाबाद में अफजाल अंसारी सहित छह आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पूर्व में लंबित डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र के अलावा एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिस पर स्वयं अफजाल अंसारी ने तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने धारा 148 से मुक्त करते हुए सोमवार को शेष धाराओं में आरोप तय किया है।
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